माया को राहत, आय से अधिक संपत्ति मामले में नहीं चलेगा मुकदमा

न्यायमूर्ति पी सतशिवम की अध्यक्षता वाली पीठ ने घोटाले में राज्य सरकार के अधिकारियों के खिलाफ जांच शुरू करने से जुड़े उच्चतम न्यायालय के आदेश को स्पष्ट किया और कहा कि आय के ज्ञात स्रोतों से कथित रूप से अधिक संपत्ति के मामले में मायावती के खिलाफ अलग से प्राथमिकी दर्ज करने का कोई आदेश नहीं दिया गया था। बीएसपी नेता सुधींद्र भदौरिया ने फैसले के बाद कहा कि सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला मायावती के खिलाफ साजिश रचने वालों के गाल पर तमाचा है।
मायावती के खिलाफ हुआ अन्याय आज जगजाहिर हो गया। माया की संपत्ति पर भदौरिया ने कहा कि वो इटावा से हैं और इसी इलाके से ही माया को कार्यकर्ताओं ने लाखों का चंदा दिया। यह चंदा मिशन के लिए, पार्टी के लिए दिया गया। ऐसे में सत्ता के दौरान धन कमा लेने जैसी बात निरर्थक है। बीएसपी के वरिष्ठ नेता सतीश चंद्र मिश्रा ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत किया। मिश्रा ने इस मामले को तत्कालीन बीजेपी सरकार की साजिश बताया। 9 साल बाद मिले न्याय पर मिश्रा ने कहा कि इससे विरोधियों को न्याय मिल गया। लेकिन इस बीच मायावती की जो भी मानहानि हुई उसकी भरपाई नहीं हो सकेगी।












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