संशोधित लोकपाल बिल को आज कैबिनेट दे सकती है मंजूरी

प्राप्त जानकारी के अनुसार, सरकार 21 मई को राज्यसभा में लोकपाल बिल पेश करने की तैयारियों में है। इसी कड़ी में आज वह बिना लोकायुक्त के कैबिनेट के सामने संशोधित लोकपाल बिल को रखेगी यदि कैबिनेट ने इस बिल को मंजूरी दे दी तो उसे संयुक्त संसदीय समिति के पास भेज दिया जाएगा। सूत्रों ने बताया कि लोकपाल बिल में जो संशोधन किए गए हैं उनमें लोकपाल को हटाने के प्रावधान और लोकायुक्त की नियुक्ति जैसे नियम शामिल हैं। सरकार इस बात पर राजी है कि लोकायुक्त की नियुक्ति का अधिकार राज्यों के पास ही रहने दिया जाए।
साथ ही लोकपाल को हटाने की व्यवस्था संसद के पास रहे। जिसमें 100 सांसदों की सहमति से उसे राष्ट्रपति बिना किसी के सहमति के उसे पदमुक्त कर सके। सूत्रों ने बताया कि सरकार को उम्मीद है कि संशोधित विधेयक को पारित कराने में ज्यादा कठिनाई नहीं होगी, हालांकि सरकार को केवल डर सीबीआई को लेकर है। क्योंकि भाजपा सीबीआई को सरकार के नियंत्रण से बाहर रखने पर अड़ी है वहीं सरकार सीबीआई को नहीं छोड़ना चाहती। अब देखना है कि शाम को पारित संशोधित बिल में सीबीआई की क्या स्थिति होती है। वैसे सीबीआई अपने को लोकपाल के दायरे से बाहर रखने के लिए दवाब बना रही है जिससे उसका अपना अस्तित्व कायम रहे।












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