अन्ना के खिलाफ रिट दायर करने वाले को कोर्ट ने हड़काया

Anna Hazare
दिल्ली (ब्यूरो)। भ्रष्टाचार के खिलाफ मुहिम की शुरुआत करने वाले सामाजिक कार्यकर्ता अन्ना हजारे और उनकी टीम के सदस्यों के खिलाफ राष्ट्रीय ध्वज के कथित अपमान के मामले में दायर याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को खारिज कर दिया। तथा याचिकाकर्ता को खूब हड़काया। याचिकाकर्ता ने अन्ना हजारे और उनके सहयोगियों पर राष्ट्रीय ध्वज के प्रति अपमान दर्शाने पर आरोप लगाया था।

न्यायमूर्ति बीएस चौहान और जेएस खरे की पीठ ने इस मामले में सुनवाई करते हुए याचिकाकर्ता से कहा कि आप अपना प्रचार चाहते हैं। राष्ट्रीय ध्वज का कोई अपमान नहीं हुआ। पीठ ने याचिकाकर्ता को फटकार भी लगाई और कहा कि यदि आपने अन्ना हजारे, किरण बेदी और अरविंद केजरीवाल पर कार्रवाई करने के अनुरोध पर जोर दिया तो आपके के खिलाफ एक लाख रुपये का जुर्माना भी कोर्ट लगा देती।

गौरतलब है कि चेन्नै के एल. के. वेंकट ने आरोप लगाया था कि पिछले साल दिसंबर में टीम अन्ना के खिलाफ शिकायत दर्ज कराने के बावजूद सरकार कोई भी कार्रवाई करने में विफल रही। उन्होंने इस मामले में हजारे, उनके सहयोगियों किरण बेदी और अरविंद केजरीवाल को पक्षकार बनाया था। याचिकाकर्ता ने याचिका में कहा था कि आंदोलन के दौरान हजारे और उनके सहयोगियों ने सार्वजनिक रूप से राष्ट्रीय ध्वज को आधा झुकाकर फहराया था। सार्वजनिक रूप से ध्वज को जमीन पर दिखाया गया और ध्वज को विकृत किया गया था।'

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