शादी के तोहफों पर भी होगी सरकार की नजर

राज्यसभा में अनुपूरक प्रश्न के जवाब में केंद्रीय महिला एवं बाल विकास राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) कृष्णा तीरथ ने कहा कि खर्च के लिए आय से संबंधित सीमा निर्धारण का सुझाव राष्ट्रीय महिला आयोग ने दिया है। हम इस पर विचार कर रहे हैं। जैसे ही सरकार इसपर अपनी सहमति प्रकट करेगी दहेज प्रतिषेध कानून में उसे शामिल कर लिया जाएगा।
तीरथ ने उच्च सदन में कहा कि एनसीडब्ल्यू की सिफारिशों में विवाह के समय मिलने वाले उपहारों की सूची का पंजीकरण किया जाना, उपहारों की सूची नहीं बनाने पर सजा का प्रावधान किया जाना, दहेज लेने और देने के लिए अलग दंड आदि शामिल हैं। सिफारिशों के अनुसार, महिलाओं को उनके घर से भी मामला दर्ज कराने की अनुमति दी गई है।
केंद्रीय राज्य मंत्री ने कहा, एनसीडब्ल्यू ने दहेज की परिभाषा के लिए संशोधन का प्रस्ताव दिया था। आयोग की सिफारिशों पर विभिन्न मंत्रालयों की बैठक में विचार किया गया और विधि मंत्रालय से सलाह कर दहेज प्रतिषेध (संशोधन) विधेयक 2010 का प्रारूप तैयार किया गया। अन्य पक्षों के साथ भी बैठकें की गईं और इन बैठकों में मिले सुझावों के परिप्रेक्ष्य में आयोग की सिफारिशों पर विचार जारी है।












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