क्‍या आपके बच्‍चे के स्‍कूल बस ड्राइवर पास है लाइसेंस?

School Bus accident
यमुनानगर। क्‍या आपके बच्‍चे के स्‍कूल बस ड्राइवर पास है लाइसेंस? जी हां इस खबर को पढ़ने के बाद आप तुरंत अपने बच्‍चे के स्‍कूल जाकर यह जरूर सुनिश्चित करियेगा, कि बच्‍चे को रोज ले जाने वाली बस के ड्राइवर के पास पांच साल का अनुभव है या नहीं। अगर नहीं है, तो तुरंत इसकी शिकायत जिलाधिकारी को करें, क्‍योंकि यह आपके बच्‍चे की जिंदगी का सवाल है।

यह बात सामने आयी है यमुनानगर के स्‍कूल बस हादसे के बाद जहां बस ड्राइवर के पास न तो लाइसेंस था और न ही पांच साल का एक्‍सपीरियंस। यह स्‍कूल की लापरवाही थी कि उस ड्राइवर को बस चलाने दे दी और अंतत: एक हादसा हुआ, जिसमें एक बच्‍चे की मौत हो गई। हादसे में लापरवाही का मामला पुलिस ने स्कूल संचालक के खिलाफ भी दर्ज किया है।

ज्ञात हो कि महर्षि दयानंद विद्या मंदिर के वाहन टाटा-एस गुरुवार को पलट गई थी। इस हादसे में छात्र अमन की मौत हो गई थी। दूसरा छात्र अक्षित गंभीर रूप से घायल हो गया था।

बताया जा रहा है कि गाड़ी में 20 से अधिक छात्र थे। थाना प्रभारी छछरौली पवन कुमार के अनुसार संचालक के नाम न सिर्फ गाड़ी है। उसकी जिम्मेदारी भी बनती है कि वह परिवहन के नाम्र्स पूरे करें। स्कूल संचालक ने ऐसा किया नहीं, इसलिए उनके खिलाफ भी मामला दर्ज किया गया है। राजबीर को पकडऩे के लिए दबिश दी जा रही है।

वह अभी तक मिला नहीं है। गौरतलग है कि जिला यमुनानगर के उपायुक्त अशोक सांगवान ने एमडीवीएम विद्यालय, लेदी यमुनानगर की मान्यता रदद करने की सिफारिश की है। इस विद्यालय की महिन्द्रा पिकअप (छोटा हाथी) वैन असंतुलित होकर पलटने से एक 6 वर्षीय बच्चे अमन की मौत हो गई थी तथा मास्टर अक्षय गंभीर रूप से घायल हो गया था।

इसके अतिरिक्त अन्य बच्चे मनदीप व सुमित को मामुली चोटे आई थी। उपमंडलाधीश बिलासपुर की रिपोर्ट के आधार पर मुख्यमंत्री राहत कोष से मृतक अमन के परिवार को 1 लाख रूपये, अक्षय के परिजनों को 25 हजार रूपये व मनदीप व सुमित के परिवारजनों को 10-10 हजार रूपये की राशि दी जाएगी। जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा जांच करने पर पाया गया कि उक्त स्कूल के कई नॉर्मस पूरे नहीं है इसलिए इस विद्यालय की मान्यता रदद करने की सिफारिश की गई है।

इसके अलावा यह भी जांच की गई है कि जिला के अन्य 13 स्कूलों के नार्मस भी पूरे नहीं है जिनके खिलाफ कानूनी कारवाई की जाएगी तथा डीईईओ से स्पष्टीकरण मांगा गया है। जिला उपायुक्त ने सचिव आरटीए को निर्देश दिए कि स्कूली वाहनों की विशेष चैकिंग की जाए और जो स्कूल वाहन नॉर्मस को पूरा नहीं करते उनके खिलाफ कानूनी कार्यवाही कर वाहन जब्त किए जाएं।

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