रोड पर अब नहीं लूट सकेगी दिल्ली पुलिस

दिल्ली के संयुक्त पुलिस आयुक्त (यातायात) सत्येंद्र गर्ग ने सर्कुलर जारी करने के बाद कहा कि अक्सर वाहन चालकों की शिकायत रहती थी कि इंश्योरेंस और आरसी (रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट) की फोटोकॉपी दिखाने के बाद भी पुलिसकर्मी उन्हें परेशान करते हैं। अब निजी वाहन चालकों को इस तरह की परेशानी नहीं होगी। गर्ग ने कहा कि महिला और वरिष्ठ नागरिकों को वाहन के मूल दस्तावेज न दिखाने पर काफी परेशानी होती थी, क्योंकि मूल दस्तावेज न दिखाने पर वाहन को जब्त कर लिया जाता था। इसके अलावा अक्सर वाहन चोरी होने पर उसकी असली आरसी और इंश्योरेंस मांगा जाता है ताकि वाहन मालिक को बीमा लाभ मिल सके। लेकिन वाहन के साथ ही असली प्रमाण पत्र चोरी होने पर उसे बीमा लाभ लेने में भी कई तरह की परेशानियां आती हैं। इन सब परेशानियों को ध्यान में रखते हुए ही यह प्रावधान किया गया है। अब निजी वाहन चालक अपने वाहन की आरसी और इंश्योरेंस की फोटोकॉपी रखेंगे। साथ ही डाइविंग लाइसेंस व प्रदूषण प्रमाण पत्र की मूल प्रति रखेंगे। फोटोकॉपी साफ होनी चाहिए, जो पढ़ी जा सके। फोटोकॉपी को किसी राजपत्रित अधिकारी से सत्यापित कराने की भी जरूरत नहीं है। उन्होंने बताया कि इस बारे में यातायात पुलिसकर्मियों सहित स्थानीय पुलिस के सभी वरिष्ठ अधिकारियों को अवगत करा दिया गया है।












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