बिना बताए सेटेलाइट फोन रिचार्ज कराया, अब भुगतो

कविनगर एसओ अवनीश गौतम ने बताया कि हर्षवर्धन जैन केबी-45 में रहते हैं। उनका फर्टिलाइजर, केमिकल्स, आयरन एवं स्टील और प्राकृतिक गैस आदि का विदेशों में व्यापार है। वह व्यापारिक कार्यों से विदेश जाते रहते हैं। इनके पास से 13 डिजिट का थूरिया सेटेलाइट फोन मिला है। सेटेलाइट फोन को इन्होंने 17 अक्तूबर 2011 को 55 यूएस डॉलर से इंटरनेट के माध्यम से रिचार्ज कराया था। सेटेलाइट फोन रखने और उसे रिचार्ज कराने की कोई सूचना इन्होंने सक्षम अधिकारियों को नहीं दी थी। भारत में बिना पूर्व अनुमति के सेटेलाइट फोन रखना प्रतिबंधित है, जो पोस्ट एंड टेलीग्राफ एक्ट के अंतर्गत दंडनीय अपराध है। इस संबंध में अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्रवाई की जा रही है।
थानेदार ने बताया कि खुफिया विभाग को सेटेलाइट फोन रखने की सूचना अक्तूबर-नवंबर 2011 में ही मिल गई थी। जिसके बाद 24 नवंबर 2011 को खुफिया विभाग ने कारोबारी से सेटेलाइट फोन लेकर उसे कविनगर थाने में दाखिल करा दिया था। एलआईयू तभी से इसकी जांच में जुटी है। अब इसमें एफआईआर कराई गई है।
एलआईयू की सीओ मोहिनी पाठक ने बताया कि ‘हर्षवर्धन कारोबार के सिलसिले में विदेशों में रहते हैं। अक्तूबर 2011 में जब वे इंडिया आए तो उन्होंने इंटरनेट के जरिए अपना सेटेलाइट फोन रिचार्ज कराया। फोन एक्टीवेट हुआ तो रडार ने उसे कैच कर लिया। कई देशों में सेटेलाइट फोन पर पाबंदी नहीं है, लेकिन इंडिया में पाबंदी है, लिहाजा हर्षवर्धन के फोन की लोकेशन ट्रेस कर उसे कब्जे में ले लिया गया। छानबीन में पता चला कि इस नंबर से कोई कॉल नहीं की गई थी। काफी दिनों तक कॉल का इंतजार भी किया गया। कारोबारी से पूछताछ करने के लिए एफआईआर दर्ज कराई गई है। मामले की जांच की जा रही है।’ यह सामान्य स्मार्ट मोबाइल फोन के ही आकर जितना होता है। लेकिन इसका कवरेज क्षेत्र बड़ा होता है। यह पूरी दुनिया में काम करता है। यह सेटेलाइट के जरिये कनेक्ट होकर काम करता है। जबकि मोबाइल और स्मार्ट फोन नॉमर्ल मोबाइल टावर से जुड़े होते हैं। यह पुलिस के इलेक्ट्रॉनिक्स सर्विलांस की पकड़ में भी नहीं आता है।












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