राहुल गांधी समेत 40 के खिलाफ मुकदमा दर्ज
कांग्रेस ने श्री गांधी के लिये 35 किलोमीटर के रोड शो की अनुमति मांगी थी लेकिन आज महाशिवरात्रि को देखते हुये प्रशासन ने बीस किलोमीटर की ही अनुमति दी। सूत्रों ने कहा कि रोड शो के आयोजकों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गयी है। श्री गांधी के खिलाफ भी मामला दर्ज कर लिया गया है। जिलाधिकारी ने कहा कि राहुल गांधी को कानपुर की सात में चार विधानसभा क्षेत्र में जाने की अनुमति मिली थी। जिला प्रशासन ने किदवईनगर और कैंट में दी गयी अनुमति को महाशिवरात्रि और मंदिरों में होने वाली भीड़ को देखते हुये वापस ले लिया था।
राहुल गांधी निषेधाज्ञा का उल्लंघन करके बिना अनुमति वाले इलाके में भी गये। किदवईनगर काफी घनी आबादी वाला इलाका है और शिवरात्रि को लेकर मंदिरों में भीड भी काफी थी, इसीलिये श्री गांधी को उस इलाके में जाने से रोका गया था जिसे कांग्रेसियों ने मानने से इन्कार कर दिया। प्रशासन ने कहा कि यह पूरी तरह से नियमों का उल्लंघन है और इसके लिये राहुल गांधी के खिलाफ कार्रवाई की जायेगी।
प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने आरोप लगाया कि राज्य सरकार के इशारे पर कानपुर जिला प्रशासन ने श्री गांधी के रोड शो में व्यावधान डाला। उनका कहना है कि श्री गांधी ने आचार संहिता का उल्लंघन नहीं किया क्योंकि उन्होंने किसी सभा को संबोधित नहीं किया था। रोड शो में वह अपने वाहन से भी नहीं उतरे। प्रदेश कांग्रेस कमेटी की अध्यक्ष रीता बहुगुणा जोशी ने कहा कि रोड शो 35 किलोमीटर का था और इसके लिये जिला प्रशासन से अनुमति ले ली गयी थी। जिला प्रशासन ने कल देर रात मार्ग कम करने की जानकारी एसपीजी को दी।













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