मोबाइल उपभोक्‍ताओं के लिए नंबर पोर्टेबिलिटी है सॉल्‍यूशन

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नई दिल्‍ली। 2जी के 122 लाइसेंस रद्द किये जाने के बाद से देश भर के मोबाइल उपभोक्‍ताओं में एक कौतूहल सा मच गया कि अब क्‍या होगा। क्‍या जिन कंपनियों का नंबर वो इस्‍तेमाल कर रहे हैं, वो बंद हो जायेंगे। इस पर टेलीकॉम रेग्‍युलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया (ट्राई) ने साफ कहा है कि देश के सिर्फ पांच प्रतिशत मोबाइल उपभोक्‍ता सुप्रीम कोर्ट के फैसले से प्रभावित होंगे।

ट्राई ने स्‍पष्‍ट कर दिया है कि जिन कंपनियों के लाइसेंस रद्द हुए हैं, वे नंबर पोर्टेबिलिटी का इस्‍तेमाल कर कंपनी बदल सकते हैं। इसके लिए उपभोक्‍ताओं को चार महीने का समय दिया जायेगा।

जानिए- कौन-कौन सी कंपनियों के लाइसेंस रद्द हुए हैं

लाइसेंस रद्द किये जाने के बाद जिन कंपनियों को सबसे ज्‍यादा फायदा पहुंचेगा उनमें एयरटेल, वोडाफोन और आरकॉम प्रमुख हैं। यानी यदि आप बिना नंबर बदले कंपनी बदलना चाहते हैं तो आप इस सुविधा का लाभ उठा सकते हैं। खास बात यह है कि यह सुविधा पोस्‍टपेड और प्रीपेड दोनों के लिए होगी। लेकिन हां ट्राई प्रमुख के मुताबिक जिन लोगों को सूचीबद्ध कंपनियों के नंबर लिये हुए 90 दिन से कम हुए हैं, वे नंबर पोर्टेबिलिटी का लाभ नहीं उठा सकते हैं।

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