गुडग़ांव में आठ हजार करोड़ का घोटाला
सोमवार को काउंसिल के अध्यक्ष आरएस राठी व अन्य पदाधिकारियों ने प्रेस कांफे्रंस में करके सेक्टर-58 से 115 तक के निर्माण में हुडा पर घोर अनियमितता बरतने का आरोप लगाया। इनके अनुसार भूमि अधिग्रहण अधिनियम 1894 एवं हरियाणा शहरी विकास अधिनियम 1977 के अंतर्गत हुडा ने इन सेक्टरों के निर्माण के लिए सेक्शन-चार से लेकर सेक्शन-नौ लागू किया। इस बीच, किसानों ने अपनी जमीन अधिग्रहण के डर से प्रॉपर्टी डीलरों को बेचना शुरू कर दिया। उधर, हरियाणा शहरी विकास अधिनियम 1977 के तहत इन सेक्टरों में सेक्टर रोड के लिए हुडा ने जमीन अधिग्रहण की।
सड़क के लिए जमीन अधिग्रहण की जानकारी पहले ही बिल्डरों को दे दी गई। इसके बाद जमीन अधिग्रहण का नोटिस जारी होते ही बिल्डरों ने सड़क के आसपास की जमीन खरीद ली। बाद में सरकार ने बिल्डरों द्वारा खरीदी गई जमीन को अधिग्रहण के दायरे से मुक्त कर दिया। इससे बिल्डर ईडीसी के साथ हुडा को जमीन फ्री में हेंडओवर करने की जिम्मेदारी से मुक्त हो गए। दूसरी ओर, किसानों को सड़क के लिए अपनी जमीन कम कीमत पर हुडा को सौंपनी पड़ी। इससे राज्य के खजाने को भारी मात्रा में नुकसान हुआ।