आरुषि हत्याकांडः राजेश तलवार की याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट करेगा सुनवाई

न्यायमूर्ति एके गांगुली एवं न्यायमूर्ति जेएस खेहर की पीठ ने ट्रायल कोर्ट में चल रहे मुकदमे को निरस्त करने की तलवार दंपती की मांग खारिज कर दी थी। यही पीठ डॉ. राजेश तलवार की अंतरिम जमानत याचिका पर सुनवाई करेगी।
गौरतलब है कि आरुषि-हेमराज हत्याकांड में सीबीआई की क्लोजर रिपोर्ट को खारिज करते हुए विशेष अदालत ने तलवार दंपती पर मुकदमा चलाने का आदेश दिया था। इसके खिलाफ तलवार दंपती ने पहले इलाहाबाद हाईकोर्ट और फिर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी। लेकिन, सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को उनकी याचिकाएं खारिज कर दी थी। गौरतलब है कि 15 और16 मई 2008 की रात नोएडा में तलवार दंपती की इकलौती बेटी आरुषि और उनके नौकर हेमराज की हत्या कर दी गई थी , लेकिन सीबीआई और तमाम जांच एजेंसियों की पड़ताल के बाद भी आज तक इस मर्डर केस को सुलझाया नहीं जा सकता है।
सीबीआई को नहीं मिला सबूत
हत्या के बाद में सीबीआई ने तलवार दंपत्ति को क्लिन चीट देते हुए कहा कि उसे तलवार दंपत्ति के खिलाफ कोई भी सबूत नहीं मिला। हालांकि ढ़ाई साल बाद पेश की गई सीबीआई की जांच को गाजियाबाद की स्थानीय अदालत ने खारिज करते हुए तलवार दंपत्ति के खिलाफ मुकदमा चलाने की बात कही. अदालत का तर्क था कि प्रथम दृष्ट्या साक्ष्य ही तलवार दंपत्ति के खिलाफ मुकदमा चलाने के लिये पर्याप्त हैं।
बाद में अदालत ने पिछले साल 9 फरवरी को तलवार दंपत्ति के खिलाफ सम्मन जारी किया था, जिसके खिलाफ वे इलाहाबाद हाईकोर्ट गये थे। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उनकी याचिका खारिज करते हुए माना कि स्थानीय अदालत का निर्णय सही है। इसके बाद राजेश तलवार और नूपुर तलवार ने उच्चतम न्यायालय में याचिका दायर की।












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