दिल्ली में आज से नर्सरी में दाखिले की शुरुआत

आरटीई एक्ट की गाइडलाइंस के मुताबिक, स्कूल अभिभावकों से उनकी आय और शैक्षिक योग्यता का ब्यौरा नहीं ले सकेंगे। स्कूलों को 31 मार्च तक पूरी दाखिला प्रक्रिया को अंजाम देना होगा। प्रोस्पेक्टस खरीदने पर स्कूल अभिभावक पर दबाव नहीं बना सकेंगे। किसी प्रकार का इंटरव्यू भी स्कूल नहीं कर सकेंगे। स्कूल 25 फीसदी कोटे के साथ आर्थिक पिछड़े वर्ग को दाखिले से मना नहीं कर सकेंगे। निदेशालय की ओर से इस वर्ग की राह आसान बनाने के लिए कामन एडमिशन फार्म जारी किया गया है।
नर्सरी दाखिले में कम दूरी में रहने वाले अभिभावकों को प्वाइंट सिस्टम में फायदा होगा। स्कूल ऐसे अभिभावकों को दाखिले में प्राथमिकता दे रहे हैं जो स्कूल से 3 से 5 किलोमीटर के दायरे में हैं। इतनी दूरी तक अभिभावकों को 20 से 50 प्वाइंट तक मिलेंगे। लगभग हर स्कूल ने इस मानक को क्राइटेरिया सिस्टम में शामिल किया है। क्राइटेरिया सिस्टम में सिबलिंग यानी भाई-बहन का साथ भी स्कूल में दाखिला सुनिश्चित करेगा। इस मानक से 25 में कम से कम 10 प्वाइंट तो बच्चे के पक्के हो ही जाएंगे। काफी स्कूलों ने इस मानक को प्राथमिकता दी है। कुछ स्कूलों में गोद लिए बच्चों को पांच प्वाइंट तक मिलेंगे। वहीं, पहले बच्चे को भी मानकों में शुमार किया गया है जिसका फायदा दाखिले में मिल सकेगा।












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