भड़काऊ भाषण देने पर वरूण गांधी को सुप्रीम कोर्ट की नोटिस

BJP MP Varun Gandhi
दिल्‍ली। पीलीभीत में एक समुदाय विशेष के बारे में दिये गये भड़काऊ बयान को लेकर वरूण गांधी के खिलाफ दिये गये याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने स्‍वीकार कर लिया है। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से स्‍वीकार की गई याचिका सासंद वरुण गांधी की लोकसभा सदस्यता को खारिज करने की मांग से संबंधित है। याचिका में 2009 के उनके निर्वाचन को इस आधार पर खारिज करने की मांग की गई है कि उन्होंने चुनाव के दौरान भड़काऊ भाषणबाजी की थी। न्यायमूर्ति अल्तमस कबीर और न्यायमूर्ति एसएएस निज्जर की पीठ ने कांग्रेस उम्मीदवार वीएम सिंह की याचिका पर वरुण गांधी से जवाब मांगा है।

यह पहली बार नहीं है, इससे पहले भी वीएम सिंह ने वरूण गांधी के खिलाफ याचिका दायर की थी मगर सुप्रीम कोर्ट ने उसे ठुकरा दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने दूसरी याचिका पर गौर करते हुए यह नोटिस दिया है। वीएम सिंह ने मांग की है कि वरुण गांधी की लोकसभा सदस्यता रद्द कर दी जाये क्योंकि उन्होंने भड़काऊ भाषण देकर दो समुदायों के बीच दुश्मनी पैदा करने की कोशिश की। तीन महीने के अंदर सुप्रीम कोर्ट में इस मामले में सुनवाई होगी।

मालूम हो कि वरूण गांधी पर यह आरोप लगाया गया है कि उन्होंने भागवद गीता के नाम पर हिन्दुओं से अपने लिए वोट मांगे ताकि भारतीय मुसलमान एक और पाकिस्तान नहीं बना सकें। वरिष्ठ अधिवक्ता ने तर्क दिया कि उच्च न्यायालय ने इन मुद्दों पर उचित ध्यान नहीं दिया और इस पर जोर दिया कि यदि कथित भाषण दिए भी गए हैं तो ये नामांकन के चरण से पहले दिए गए और इसलिए जन प्रतिनिधित्व कानून के तहत अयोग्यता का मामला नहीं बनता।

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