सीबीआई ने चंदोलिया की जमानत का किया विरोध

विशेष सरकारी वकील यूयू ललित ने सीबीआई आदलत के न्यायधीश ओपी सैनी के समक्ष कहा, घोटाले की धुरी ये तीनों महानुभाव ही हैं और इनके साथ वैसा व्यवहार नहीं किया जा सकता है जैसा कि उन लोगों के साथ किया गया जिन्हें जमानत दे दी गई है। सीबीआई सहित विभिन्न पक्षों की दलीलें सुनने के बाद न्यायधीश आ.पी. सैनी ने याचिका पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया।
जज ने कहा कि मामले पर फैसला गुरुवार शाम 4 बजे सुनाया जाएगा। ललित ने चंदोलिया की जमानत याचिका का विरोध करते हुए कहा कि उन्होंने यूनिफाइड एक्सेस सर्विसेज लाइसेंस के लिए आवेदन की अंतिम तिथि बदल दी गई जिससे निजी कंपनियां लाभान्वित हुईं। उन्होंने कहा, आशय पत्र बांटने की तौर तरीकों को डिजाइन करने में भी उनकी भूमिका रही। बहरहाल, सीबीआई और बचाव पक्ष के वकील की बहस सुनने के बाद न्यायालय ने चंदोलिया की जमानत याचिका पर फैसला गुरुवार तक के लिए सुरक्षित रख लिया।












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