सीबीआई ने चंदोलिया की जमानत का किया विरोध

CBI opposes Chandolia's bail plea in 2G case
दिल्ली (ब्यूरो)। केंद्रीय जांच ब्यूरो ने पूर्व दूरसंचार मंत्री ए. राजा और उनके पूर्व नौकरशाह आरके चंदोलिया व सिद्धार्थ बेहुरा को 2जी स्पेक्ट्रम मामले में षड्यंत्र के मुख्य रचयिता बताते हुए उनकी जमानत याचिका का विरोध किया है। सीबीआई ने चंदोलिया की जमानत याचिका का विरोध करते हुए कहा कि जब 2जी स्पेक्ट्रम आवंटन में कथित धांधली हुई, उस समय, चंदोलिया राजा के निजी सचिव थे।

विशेष सरकारी वकील यूयू ललित ने सीबीआई आदलत के न्यायधीश ओपी सैनी के समक्ष कहा, घोटाले की धुरी ये तीनों महानुभाव ही हैं और इनके साथ वैसा व्यवहार नहीं किया जा सकता है जैसा कि उन लोगों के साथ किया गया जिन्हें जमानत दे दी गई है। सीबीआई सहित विभिन्न पक्षों की दलीलें सुनने के बाद न्यायधीश आ.पी. सैनी ने याचिका पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया।

जज ने कहा कि मामले पर फैसला गुरुवार शाम 4 बजे सुनाया जाएगा। ललित ने चंदोलिया की जमानत याचिका का विरोध करते हुए कहा कि उन्होंने यूनिफाइड एक्सेस सर्विसेज लाइसेंस के लिए आवेदन की अंतिम तिथि बदल दी गई जिससे निजी कंपनियां लाभान्वित हुईं। उन्होंने कहा, आशय पत्र बांटने की तौर तरीकों को डिजाइन करने में भी उनकी भूमिका रही। बहरहाल, सीबीआई और बचाव पक्ष के वकील की बहस सुनने के बाद न्यायालय ने चंदोलिया की जमानत याचिका पर फैसला गुरुवार तक के लिए सुरक्षित रख लिया।

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