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2जी आरोपियों के रिश्‍तेदारों ने कोर्ट में मनाया जश्‍न

court
नयी दिल्ली। टूजी मामले में उच्चतम न्यायालय से कार्पोरेट जगत के पांच कार्यकारियों को जमानत मिलने को लेकर उनके रिश्तेदारों ने अपनी खुशी का उन्मुक्त रूप से यहां की एक अदालत में इजहार किया। जिसपर विशेष सीबीआई न्यायाधीश ने कार्यवाही में बाधा डालने को लेकर उन्हें खचाखच भरे कक्ष से बाहर करने का आदेश दिया।

सीबीआई न्यायाधीश ओपी सैनी ने यूनीटेक लिमिटेड के प्रबंध निदेशक संजय चंद्र, स्वान टेलीकाम के निदेश विनोद गोयनका और रिलायंस अनिल धीरूभाई अंबानी ग्रुप के अधिकारी हरि नायर, गौतम दोषी एवं सुरेन्द्र पीपारा के रिश्तेदारों को भविष्य में इस तरह की अनुशासनहीनता नहीं बरतने की चेतावनी भी दी।

जैसे ही आरोपियों, उनके परिवार के सदस्यों और रिश्तेदारों को उच्चतम न्यायालय से जमानत मिलने की जानकारी मिली, उन्होंने जश्न मनाना शुरू कर दिया। जिसपर, अभियोजन के गवाह का बयान दर्ज कर रहे न्यायाधीश नाराज हो गए। न्यायाधीश ने उन्हें बार-बार अदालत की गरिमा बनाए रखने और कार्यवाही में बाधा नहीं डालने की चेतावनी दी लेकिन उनके बीच बधाइयों का दौर जारी है जिसपर उन्हें अदालत से बाहर निकालने का आदेश देना पड़ा। इसके अलावा, पत्रकारों को भी अदालत कक्ष से बाहर जाने को कहा गया।

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