4 में से 3 आतंकियों को रिहा करता है पाक: रिपोर्ट

Pakistan releases 3 out of 4 terrorist: Report
आतंकवादियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने के पाकिस्तान सरकार के तमाम दावों के बावजूद पंजाब प्रांत में गिरफ्तार होने वाले संदिग्ध आतंकवादियों में से 75 प्रतिशत सबूतों के अभाव में अदालतों द्वारा छोड़ दिए जाते हैं। द एक्सप्रेस टिब्यून के अनुसार अगर आप पर पिछले दो दशकों में पंजाब में आतंकवादी होने का आरोप लगा है तो 75 प्रतिशत संभावना है कि आप रिहा हो जाएंगे।

पंजाब में वर्ष 1990 से अभी तक आतंकवाद के 800 मामले सामने आये हैं जिनमें से केवल 475 पर मुकदमा चला है। पंजाब प्रांत की सरकार की ओर से एकत्र किए गए आंकड़ों का हवाला देते हुए अखबार में लिखा है कि इन सभी मामलों में 2,300 आरोपियों के नाम हैं और इनमें से 2,200 गिरफ्तार किए गए हैं। गिरफ्तार किए गए आरोपियों में से 1,650 यानी 75 प्रतिशत को अदालतों ने उनके खिलाफ सबूतों के अभाव में रिहा कर दिया है।

पंजाब के मुख्य सरकारी अभियोजक चौधरी मोहम्मद जहांगीर का कहना है कि आतंकवाद के मामलों में कई बार फिरौती के लिए वसूली जैसे छोटे अपराध भी शामिल होते हैं। उन्हें आतंकवादी इसलिए मान लिया जाता है क्योंकि आतंकवाद विरोधी अधिनियम 1997 में उनका जिक्र है। उनका कहना है कि आतंकवाद के वास्तविक मामलों में सजा की दर इससे भी कम है।

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