लोकायुक्‍त की नियुक्ति पर गुजरात हाईकोर्ट बेंच में मतभेद

Differences between Judges in Gujarat HC on Lokayukta appointment
अहमदाबाद। लोकायुक्‍त की नियुक्ति को लेकर गुजरात राज्‍य सरकार द्वारा हाईकोर्ट में दाखिल याचिका पर सुनाए गए निर्णय में 2 जजों की खंडपीठ के बीच विवाद पैदा हो गया है। एक जज ने इस नियुक्ति को सही तो दूसरे जज ने इस राज्‍यपाल द्वारा लोकायुक्‍त की नियुक्ति के फैसले को सही ठहराया है। राज्‍य सरकार की याचिका पर फैसला जस्टिस सोनिया और जस्टिस कुरैशी को लेना था। दोनों जजों में विवाद होने के बाद इस फैसले को हाईकोर्ट की बड़ी बेंच के सामने पेश किया जाएगा।

गौरतलब है कि गुजरात के राज्यपाल कमला बेनीवाल ने पूर्व जज आरऐ मेहता को गुजरात का लोकायुक्‍त नियुक्ति किया था। जिसके बाद गुजरात सरकार ने यह कहते हुए इस फैसले के खिलाफ याचिका दाखिल की थी कि इस नियुक्ति में राज्‍य सरकार से सलाह नहीं मांगी गई थी। राज्‍य सरकार ने इसे संविधान के खिलाफ भी बताया था। इस मामले को लेकर लंबे समय से राज्‍यपाल और मुख्‍यमंत्री नरेंद्र मोदी में‍ विवाद चला आ रहा था।

पहले यह खबर आ रही थी कि गुजरात हाईकोर्ट ने लोकायुक्‍त की नियुक्ति का फैसला सही ठहराया है। इसके अलावा कोर्ट ने राज्‍य सरकार से यह भी पूछा था कि आखिर 8 साल तक गुजरात में लोकायुक्‍त की नियुक्ति क्‍यों नहीं की गई। अभी फिलहाल गुजरात में लोकायुक्‍त क‍ी नियुक्ति पर कोर्ट का अंतिम फैसला सामने नहीं आ सका है।

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