माया के चहेते पुलिस महानिदेशक बृजलाल पर मुकदमा

गाजीपुर जिला न्यायालय के न्यायिक मजिस्ट्रेट निशांत देव ने जमनियां कोतवाली के एक निलम्बित हेडकांस्टेबल बिजेन्द्र ङ्क्षसह यादव की शिकायत पर कोतवाली पुलिस को निर्देश दिया कि वह उपरोक्त पांचों पुलिस अधिकारियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करे। श्री यादव ने आरोप लगाया था कि पुलिस महानिदेशक बृजलाल के इशारे पर गाजीपुर के पुलिस अधीक्षक मनोज कुमार, अपर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण शकील अहमद, प्रतिसार निरीक्षक पुलिस लाइन राम बहादुर तथा जमानियां के कोतवाल योगेन्द्र प्रसाद ने सरकारी कागजातो में हेराफेरी कर व फर्जी दस्तावेज तैयार कर उसे बर्खास्त करने का षणयंत्र किया।
न्यायालय ने भी यादव के प्रार्थना पत्र का संज्ञान लेते हुए सुनवाई की तथा प्रथम दृष्टया मामले को संदेहजनक पाया। मामले की गंभीरता को देखते हुए न्यायालय ने कोतवाली पुलिस को आदेश दिया कि इस मामले में मुकदमा पंजीकृत कर जांच करे ताकि हकीकत का पता लगाया जा सके। ज्ञात हो कि प्रतिसार निरीक्षक राम बहादुर का स्थानान्तरण फैजाबाद हो चुका है जबकि योगेन्द्र शुक्ला भी पिछले दिनों गाजीपुर से स्थानांतरित हो चुके हैं।
ज्ञातव्य है कि पुलिस विभाग द्वारा आईपीएस एसोसिएशन के नाम पर अराजपत्रित व गैर सदस्य पुलिसकॢमयों के वेतन से २५ रुपये प्रतिमाह की कटौती की जाती है तथा विजेन्द्र यादव ने इसका विरोध किया था। विजेन्द्र यादव द्वारा इस कटौती का विरोध किए जाने के बाद उसे निलम्बित कर दिया गया था। अपने निलम्बन के बाद श्री यादव ने न्यायालय की शरण ली जिसके बाद न्यायालय ने मुकदमा दर्ज कर मामले की जांच के आदेश दे दिए हैं।












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