इस्‍तीफे के बाद भी चलेगा जस्टिस सौमित्र सेन पर महाभियोग

LS may go ahead with impeachment of Sen after his resignation
नई दिल्ली। महाभियोग से बचने के लिए कलकत्‍ता हाईकोर्ट के जस्टिस सौमित्र सेन ने अपने पद से इस्‍तीफा दे दिया था। इसके बावजूद भी वे इस महाभियोग की इस कार्यवाही से बच सकें ऐसे आसार नजर नहीं आ रहे हैं। राज्‍यसभा में जस्टिस सेन को हटाने के लिए मंजूरी मिल चुकी है। वहां से प्रक्रिया पूरी होकर लोकसभा में पहुंच चुकी है। अटॉर्नी जनरल जी.ई.वाहनवती ने उन पर महाभियोग चलाने की सिफारिश की है। जस्टिस सेन ने अपना इस्‍तीफा फैक्‍स के माध्‍यम से राष्‍ट्रपति प्रतिभा पाटिल को सौंप दिया था।

उनके खिलाफ कार्रवाई जारी रखने के पीछे एक वजह यह भी मानी जा रही है कि उनका इस्‍तीफा संविधान के तहत नहीं दिया गया है। अगर कोई जस्टिस अपना इस्‍तीफा राष्‍ट्रपति को सौंपता है तो वह उसकी अपनी लिखावट में होना चाहिए और उस पर उसके अपने हस्‍ताक्षर होने चाहिए। जस्टिस सेन के इस्‍तीफे का फॉर्मेट सही न होने की वजह से राष्‍ट्रपति ने उनका इस्‍तीफा न्‍याय विभाग को सौंप दिया है।

अगर जस्टिस सेन पर उनके इस्‍तीफे के बाद भी महाभियोग की कार्रवाई होती है तो यह खुद में एक इतिहास होगा। वैसे नियमों के हिसाब से अगर कोई जस्टिस अपने पद से इस्‍तीफा दे देता है तो उस पर महाभियोग की कार्रवाई नहीं चलाई जाती है। जस्टिस सेना का इस्‍तीफा अभी मंजूर नहीं हुआ है जिससे उन पर कार्यवाही की उम्‍मीद है। इस पर आखिरी निर्णय सोमवार तक लिया जाएगा।

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