डा. सचान हत्याकांड की सीबीआई जांच पर कोर्ट का फैसला 14 को

डा. सचान की जेल में संदिग्ध मौत के मामले में दायर जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए न्यायाधीश प्रदीपकांत और न्यायाधीश रितुराज अवस्थी की खंडपीठ ने दोनों पक्षों के बयान सुने। अदालत को यह फैसला सुनाना था कि क्या मामले की जांच सीबीआई को सौंपी जाएगी या फिर कोई अन्य जांच एजेंसी मामले की पड़ताल करेंगी। ज्ञात हो कि डिप्टी सीएमओ परिवार कल्याण की मौत
गत माह 22 को लखनऊ जेल में हुई थी।
न्यायिक जांच में पता चला कि डा. सचान की मौत आत्म हत्या नहीं बल्कि हत्या थी। हालांकि प्रशासन अभी तक इसे आत्म हत्या ही कह रहा है। श्री सचान को परिवार कल्याण विभाग में वित्तीय अनियमितता के आरोप में पिछले अप्रैल में गिरफ्तार किया गया था। गिरफ्तारी के बाद उन पर परिवार कल्याण विभाग के मुख्य चिकित्सा अधिकारी डा. विनोद कुमार आर्या और डा. बी.पी. सिंह की हत्या का षडयंत्र रचने का भी आरोप लगा था।
हाई कोर्ट सचान मामले में फैसला सुनाएगा इसके लिए सवेरे से ही न्यायालय परिसर के निकट गहमा गहमी बनी हुई थी लेकिन दोपहर बाद लोगों को पता चला कि न्यायालय का फैसला दो दिन बाद आएगा। पढ़ें- उत्तर प्रदेश की बड़ी खबरें।












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