नीतिश कटारा हत्याकांड पर आज सुनाई जाएगी दोषी सुखदेव को सजा

Nitish Katara murder case: Sukhdev held guilty
नई दिल्ली। नीतिश कटारा हत्याकांड के आरोपी गैंगस्टर सुखदेव पहलवान को पटियाला हाउस कोर्ट ने बुधवार को अपहरण, हत्या और सबूत नष्ट के मामले में दोषी करार दे दिया। पटियाला हाउस कोर्ट के अतिरिक्त जिला व सत्र न्यायाधीश जे आर आर्यन ने बुधवार को अभियोजन व बचाव पक्ष दोनों की दलीलों को सुनने के बाद गैंगस्टर सुखदेव पहलवान को अपहरण, हत्या और सबूत नष्ट करने के मामले में दोषी करार दिया। कोर्ट आज सजा सुनाएगी।

दरअसल पूर्व आईएएस अधिकारी के पुत्र नीतिश कटारा गाजियाबाद के आईएमटी से एमबीए करने के दौरान अपनी सहपाठी और पूर्व सांसद डीपी यादव की बेटी भारती यादव से गहरी दोस्ती हो गई थी।

16 फरवरी सन 2002 की रात को गाजियाबाद में आयोजित एक पार्टी में नीतिश कटारा, भारती यादव, विकास यादव और विशाल यादव मौजूद थे। तभी नीतिश और भारती की नजदीकियां देखकर विकास यादव गुस्से आए थे और वह चचेरे भाई विशाल और गैंगस्टर सुखदेव पहलवान की मदद से नीतिश कटारा को पार्टी से अपहरण कर लिया और उसकी हत्या कर दी। घटना के बाद नीतिश कटारा की मां नीलम कटारा के अनुरोध पर सुप्रीम कोर्ट ने मुकदमा को गाजियाबाद से दिल्ली स्थानांतरित कर दिया था। घटना के बाद से ही गैंगस्टर सुखदेव पहलवान फरार था।

इस बीच विकास और विशाल की गिरफ्तार के बाद पटियाला हाउस कोर्ट में मुकदमा शुरू हो गया। लेकिन जब 2005 में गैंगस्टर सुखदेव पहलवान को गिरफ्तार कर लिया गया। हालांकि उसने कोर्ट में अपना मुकदमा अलग से चलाने की मांग की क्योंकि सन 2002 से सन 2005 तक मुकदमा काफी आगे बढ़ चुका था। लिहाजा गैंगस्टर सुखदेव पहलवान पर अलग से मुकदमा की कार्यवाही शुरू की गई थी।

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