नोएडा एक्‍सटेंशन भूमि अधिग्रहण रद्द, माया सरकार को सुप्रीम कोर्ट की फटकार

Noida land acquisition quashing, SC scold Maya Government
नोएडा। भूमि अधिग्रहण मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने माया सरकार को कड़ी फटकार लगाई है। सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि प्रदेश में विकास के लिए किया जा रहा भूमि अधिग्रहण जनता के हित में नहीं है। नोएडा एक्‍सटेंशन में मल्‍टीप्‍लेक्‍स और मॉल बनाने के लिए भूमि अधिग्रहण किया गया है। इसमें जनता के विकास के बारे में बिल्‍कुल नहीं सोचा गया है।

इसी पर सुप्रीम कोर्ट ने माया सरकार को करारा झटका देते हुए इलाहाबाद हाईकोर्ट का वह फैसला बरकरार रखा है जिसमें नोएडा एक्‍सटेंशन के भूमि अधिग्रहण को गलत बताया गया था। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने नोएडा एक्‍सटेंशन के बिल्‍डरों को किसानों की जमीन वापस देने का आदेश दिया था। इसके बाद नोएडा अथॉरिटी ने इस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट मे में याचिका दायर की थी। जिसे आज सुप्रीम कोर्ट ने रद्द कर दिया।

सुप्रीम कोर्ट ने ग्रेटर नोएडा में चल रहे इस 156 हेक्‍टेयर के नोएडा एक्‍सटेंशन प्रोजक्‍ट को अवैध करार देते हुए इसे बंद करने का आदेश दिया है। इसके अलावा ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी पर 10 लाख का जुर्माना भी लगया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने जारी आदेश में कहा है कि किसानों की जमीन गलत तरीके से अधिग्रहित की गई है। इसमें किसानों की जगह बड़े-बड़े बिल्‍डरों को लाभ पहुंचाया गया है।

सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद माया सरकार की मुश्किलें जरूर बढ़ गई होंगी। उत्‍तर प्रदेश में पहले ही कांग्रेस महासचिव राहुल गांधी ने माया सरकार को भूमि अधिग्रहण के मुद्दे पर घेरा डाल रखा है। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से मायावती के भूमि अधिग्रहण के तरीकों को भी करारा झटका लगा है। गरीबों के लिए काम करने का दम भरने वाली मायावती इस बार गरीबों की ही जमीन हड़पने के मामले में फंस गई हैं।

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