एनडी तिवारी ने किया रक्त नमूना देने से इंकार

ND Tewari
नई दिल्ली। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और आंध्र प्रदेश के राज्यपाल रहे नारायण दत्त तिवारी एक बार फिर चर्चा में हैं। उन्होंने दिल्ली हाईकोर्ट से कहा है कि उन पर एक मामले के संबंध में पेश होने और अपने रक्त का नमूना देने के लिए दबाव नहीं डाला जा सकता। आपको बता दें कि रोहित शेखर नाम के एक युवक ने दावा किया है कि वह तिवारी का जैविक पुत्र है। इस संबंध में तिवारी पर एक मुकदमा चल रहा है।

एनडी तिवारी को इस संबंध में उच्च और उच्चतम न्यायालय से राहत नहीं मिली, जिसके बाद उन्हें रक्त का नमूना देने के लिए कहा गया था। इस बारे में वकील बहार यू बरकी की ओर से दायर याचिका में कहा गया है कि मामले में फैसला करने के लिए किसी भी अदालत ने तिवारी को अनिवार्य तौर पर रक्त का नमूना देने के लिए नहीं कहा है। दीवानी मामलों में सबूत देने के लिए किसी
भी व्यक्ति पर दबाव डालने के संबंध में राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय कानूनों का हवाला देते हुए बारकी ने कहा कि यह प्राकृतिक न्याय के मूलभूत सिद्धांतों के खिलाफ है।

संयुक्त रजिस्ट्रार दीपक गर्ग ने मामले को नियमित अदालत के समक्ष भेज दिया ताकि वह तिवारी की ताजा अर्जी पर फैसला कर सके। अदालत ने तिवारी, उनका पुत्र होने का दावा करने वाले रोहित शेखर और उसकी मां उज्ज्वला शर्मा को पेश होने और अपने रक्त का नमूना देने का आदेश दिया था। वहीं रोहित के वकील ने यह कहते हुए याचिका का विरोध किया है कि एनडी तिवारी गलत तरीके से न्यायिक कार्रवाई में बाधा डालने की कोशिश कर रहे हैं।

आपको बता दें कि एनडी तिवारी यूपी औऱ उत्तराखंड के मुख्यमंत्री रहे हैं। पिछले दिनों आंध्र प्रदेश के गवर्नर रहने के दौरान राजभवन में उन्होंने कुछ लड़किय़ों के साथ यौनसंबंध बनाने की कोशिश की जिसका खुलासा एक चैनल ने किया था। उसके बाद कांग्रेस ने उन्हें पद से हटा दिया था।

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