समाजवादी पार्टी विधायक जगदीश को जेल

राजनेताओं की मुसीबतें दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। अपराधिक घटनाओं में लिप्त जनप्रतिनिधियों के जेल जाने के क्रम में समाजवादी की विधायक को जेल जाना पड़ा। दीवाली अदालत में वकालत करने वाले एक वकील पंकज ने गत वर्ष 26 जून को भारतीय दंड संहिता की धारा 393, 352, 504 व 427 के तहत मारपीट व रुपया तथा सामान छीनने का मामला दर्ज कराया।
मुकदमा दर्ज होने के बाद शाहगंज जौनपुर से सपा विधायक जगदीश को गिर तार किया गया। विधायक की गिर तारी के बाद उन्होंने अदालत में अंतरिम जमानत की अर्र्जीलगायी जिसे अदालत ने नामांजूर कर दिया। विशेष न्यायाधीश आवश्यक वस्तु कानून शशिकांत उपाध्याय ने विधायक की अंतरिम जमानत की तारीख खत्म होने के बाद उन्हें आगे जमानत देने से मना कर दिया।
जमानत नामंजूर होने के बाद विधायक को जेल भेज दिया गया। विधायक की गिर तारी के बाद सपा का कोई भी वरिष्ठi नेता इस विषय में बोलने को तैयार नहीं हुआ वहीं विपक्षी दलों का कहना था कि सपा में तो अपराधियों का बोलबाला है। इस प्रकार की घटनाएं कोई नयी नहीं है। विपक्षी दल कहते हैं कि अदालत का यह फैसला पूरी तरह से उचित है और सभी अपराधियों को सजा अवश्य मिलनी चाहिए।












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