राहत और उनके प्रबंधक पर 15 लाख रुपये का जुर्माना
एक सूत्र ने बताया कि राहत व उनके प्रबंधक को अपने पासपोर्ट व अन्य दस्तावेज वापस लेने के लिए तुरंत यह जुर्माना भरना होगा। दोनों पर विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम (फेमा) और सीमा शुल्क अधिनियम के तहत आरोप लगाए गए थे।
दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर 13 फरवरी को राहत और उनके 16 सदस्यीय दल को अपने साथ 142,000 डॉलर की नकद राशि व चेक ले जाने पर गिरफ्तार कर लिया गया था। वे यहां से कराची के लिए उड़ान भरने वाले थे और फिर उन्हें कराची से दुबई के लिए उड़ान भरनी थी।
राजस्व खुफिया निदेशालय के अधिकारियों ने घंटों पूछताछ के बाद 14 फरवरी को राहत को रिहा कर दिया।
नियमों के मुताबिक कोई भी व्यक्ति अपने साथ 5,000 डॉलर से अधिक की नकद राशि और 5,000 डॉलर से अधिक कीमत की अन्य चीजें नहीं ले जा सकता है। यदि कोई व्यक्ति निर्धारित राशि से अधिक राशि लेकर जाता है तो उसे पहले ही सीमा शुल्क विभाग को इस सम्बंध में जानकारी देनी होती है।
राहत व उनके प्रबंधक दोनों के उनके पासपोर्ट मिलने के बाद शाम तक लाहौर लौटने का अनुमान है।
इंडो-एशियन न्यूज सर्विस।












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