सर्वोच्च न्यायालय ने बालाकृष्णन पर स्थिति रिपोर्ट मांगी
सर्वोच्च न्यायालय के प्रधान न्यायाधीश एस. एच. कपाड़िया, न्यायमूर्ति के.एस.राधाकृष्णन एवं न्यायमूर्ति स्वतंत्र कुमार की पीठ ने बालाकृष्णन के खिलाफ शिकायत पर स्थिति रिपोर्ट सौंपने के लिए महान्यायवादी को 14 दिनों का समय दिया। बालाकृष्णन मौजूदा समय में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष हैं।
अदालत ने वाहनवती को बताया कि राष्ट्रपति प्रतिभा पाटील के यहां एक शिकायत दर्ज कराई गई थी। पाटील ने उस शिकायत को आगे की कार्रवाई के लिए केंद्रीय गृह मंत्रालय के पास भेज दी थी।
पीठ ने वाहनवती से कहा कि अदालत केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा की गई कार्रवाई की स्थिति जानना चाहती है।
ज्ञात हो कि एम.फुरकान नामक एक व्यक्ति ने चार मई, 2010 को राष्ट्रपति को लिखे एक पत्र में आरोप लगाया था कि "न्यायमूर्ति बालाकृष्णन बहुत भ्रष्ट व्यक्ति हैं और उन्हें एनएचआरसी का अध्यक्ष नहीं नियुक्त किया जाना चाहिए।"
फुरकान ने इस आधार पर बालाकृष्णन के खिलाफ जांच कराए जाने की भी मांग की थी कि उन्होंने भारी पूंजी जमा कर रखी है और उनके बेटे ने पिछले एक वर्ष के दौरान नौ बार दुबई की यात्रा की थी।
इंडो-एशियन न्यूज सर्विस।












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