बलवा को 3 मार्च तक के लिए तिहाड़ भेजा
केंद्रीय जांच ब्यूरो (सबीआई) के विशेष न्यायाधीश न्यायमूर्ति ओ.पी. सैनी ने बलवा को 13 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेजा।
दिल्ली की एक अदालत ने पूर्व दूरसंचार मंत्री को गुरुवार को तीन मार्च तक के लिए न्यायिक हिरासत में भेजा था। राजा की गिरफ्तारी दो फरवरी को हुई थी।
सीबीआई की अदालत ने जेल की नियम पुस्तिका के मुताबिक बलवा को जेल में घर का बना खाना खाने तथा अपने साथ दवाइयां ले जाने की अनुमति दी है।
इससे पहले बलवा ने आवेदन पत्र देकर कहा था कि उन्हें रीढ़ की हड्डी में दर्द की शिकायत रहती है। उन्होंने चिकित्सकों द्वारा सुझाए गए ऑर्थोपेडिक मैट्रेस ( अस्थि-रोगियों के लिए बना गद्दा) और तकिया का जेल में इस्तेमाल करने की अनुमति मांगी। अदालत ने उनकी दलील स्वीकार कर ली।
अदालत ने कहा, "बलवा की रीढ़ की हड्डी में दर्द रहता है, इसलिए उन्हें ऑर्थोपेडिक मैट्रेस और तकिया भी उपलब्ध कराया जाएगा।"
सीबीआई के अनुसार स्पेक्ट्रम आवंटन में बलवा की कम्पनी स्वान टेलीकॉम (मुम्बई की डीबी रियल्टी की एक हिस्सा) की कथित तौर पर पैरवी की गई और इस कारण राजकोष को 22,000 करोड़ से अधिक का नुकसान हुआ।
सीबीआई ने अदालत को बताया कि आरोपी के खिलाफ धोखाधड़ी और फर्जीवाड़े से सम्बंधित भारतीय दंड संहिता की दो अन्य धाराएं भी लगाई गई हैं।
बलवा को 10 फरवरी की शाम सीबीआई के एक दल ने मुम्बई से दिल्ली लाया था। मुम्बई की अदालत ने जांच एजेंसी की मांग पर बलवा को राज्य से बाहर ले जाने के लिए दो दिन की ट्रांजिट रिमांड स्वीकार कर ली थी। बलवा को आठ फरवरी को मुम्बई में गिरफ्तार किया गया था।
आठ फरवरी को ही पूर्व दूरसंचार सचिव सिद्धार्थ बेहुरा एवं राजा के पूर्व निजी सचिव आर.के. चंदौलिया को 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेजा गया था।
इंडो-एशियन न्यूज सर्विस।












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