डेविस के पाकिस्तान से बाहर जाने पर रोक जारी
स्थानीय समाचार पत्र 'डॉन' के मुताबिक लाहौर उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश इजाज अहमद चौधरी ने गुरुवार को कहा कि राजनयिक दर्जे से सम्बंधित दस्तावेज जमा किए जाने के बाद ही इस मामले पर फैसला हो सकेगा।
डिप्टी अटार्नी जनरल नावीद इनायत मलिक की अपील पर न्यायालय ने पाकिस्तान सरकार को 14 मार्च तक अपना जवाब देने की इजाजत दी है लेकिन आरोपी के प्रत्यर्पण पर रोक लगाई है।
डेविस को अवैध हथियार रखन के मामले में 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा गया है। इससे पहले एडवोकेट जनरल ख्वाजा हैरिस ने पंजाब सरकार की ओर से न्यायालय में एक रिपोर्ट जमा की और कहा कि आरोपी के राजनयिक दर्जे का मसला हल करना केंद्र सरकार के दायरे में है।
इंडो-एशियन न्यूज सर्विस।












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