तेंदुलकर के अपहरण की साजिश में 6 आतंकियों को उम्रकैद (लीड-1)

अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश पिंकी ने यह सजा सुनाई। इस मामले में दोषी राष्ट्रपति ए.पी.जे. अब्दुल कलाम की वर्ष 2002 में पटना यात्रा के दौरान उनकी हत्या की साजिश रचने के भी आरोपी हैं।

न्यायालय ने आतंकवादियों को आजीवन कारावास की यह सजा जेल में बंद अपने दो साथियों को छुड़ाने के लिए वर्ष 2002 में क्रिकेट खिलाड़ी सचिन तेंदुलकर और सौरव गांगुली के अपहरण की साजिश रचने पर सुनाई।

दिल्ली पुलिस ने उन पर मुम्बई स्थित भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र (बार्क) पर हमले की साजिश रचने का भी आरोप लगाया था।

पाकिस्तानी मूल के तीन आतंकवादी तारिक मोहम्मद, अरशद खान और अशफाक अहमद और दो भारतीय मुफ्ती इसरार एवं गुलाम कादिर को आतंकवाद निरोधक कानून (पोटा) के तहत दोषी ठहराया गया।

जबकि छठा आरोपी गुलाम मोहम्मद डार जो जमानत पर था, उसे न्यायालय के फैसले के बाद हिरासत में लिया गया।

इन पर सरकार के खिलाफ युद्ध छेड़ने के इरादे से हथियारों का संग्रह करने और देश के खिलाफ अपराध करने की साजिश रचने का आरोप था।

पोटा के अलावा इन पर शस्त्र अधिनियम के तहत भी अभियोग लगाया गया था। जबकि तीन पाकिस्तानियों के खिलाफ विदेशी अधिनियम के तहत भी सुनवाई हुई।

इंडो-एशियन न्यूज सर्विस।

Notifications
Settings
Clear Notifications
Notifications
Use the toggle to switch on notifications
  • Block for 8 hours
  • Block for 12 hours
  • Block for 24 hours
  • Don't block
Gender
Select your Gender
  • Male
  • Female
  • Others
Age
Select your Age Range
  • Under 18
  • 18 to 25
  • 26 to 35
  • 36 to 45
  • 45 to 55
  • 55+