आरुषि हत्याकांड: फैसला टला, 21 जनवरी को अगली सुनवाई

इससे पहले सीबीआई ने न्यायालय के समक्ष दलील थी कि आरुषि के पिता राजेश तलवार इस मामले में अब शिकायतकर्ता नहीं रहे इसलिए उन्हें तर्क देने का और किसी भी तरह के कागजात मांगने का अधिकार नहीं है। मालूम हो कि तलवार के वकील सतीश टमटा ने न्यायालय से अपील की थी इस हत्या मामले से जुड़े सभी दस्तावेज तलवार को उपलब्ध कराए जाएं।
टमटा की दलील का विरोध करते हुए सीबीआई के वकील आर.के. सैनी ने न्यायालय से कहा कि राजेश तलवार पर सीबीआई को आज भी पूरा सक है हालांकि किसी सबूत के अभाव में वह उन पर कार्यवाही करने में असमर्थ है। इसके अलावा नोएडा पुलिस भी उन्हे पहले ही उन्हें संदिग्ध के रूप में गिरफ्तार कर चुकी है।
वह इस मामले में आरोपी हैं इसलिए उन्हें न्यायालय के समक्ष अपना तर्क रखने का कोई अधिकार नहीं हैं। सीबीआई की विशेष न्यायाधीश प्रीति सिंह ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद मामले की अगली सुनवाई के लिए तारीख दे दी और सीबीआई को क्लोजर केस की एक कॉपी तलवार को सौंपने के लिए कहा।
इंडो-एशियन न्यूज सर्विस।












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