दहेज हत्यारों को सजा-ए-मौत : सुप्रीम कोर्ट
नई दिल्ली। अब दहेज की वेदी पर बेटियों की चिता जलाने वालों को सजा-ए-मौत मिलेगी। ये आदेश दिया है देश की सर्वोच्च न्यायालय ने। सुप्रीम कोर्ट ने दहेज हत्यारों को मृत्युदंड की सजा देने के लिए सभी अधीनस्थ अदालतों को कड़े निर्देश दिये हैं। दहेज हत्या मामले पर उच्चतम न्यायालय ने अपने अधीनस्थ अदालतों को भारतीय दंड संहिता की धारा 304 बी की जगह 302 का प्रयोग करने के निर्देश दिये हैं। ताकि माहिलाओं की हत्या करने वाले आरोपियों को फांसी के फंदे तक पहुंचाया जा सके।
न्यायमूर्ति ज्ञान सुधा मिश्रा और मार्कडेय काटजू की खंडपीठ ने उच्चतम न्यायालय रजिस्ट्री को 304 बी की जगह 302 की धारा लागू करने की प्रतियां देश के समस्त उच्च न्यायालय के महापंजीयकों को भेजने की घोषणा की है। खंडपीठ ने पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट के उस फैसले में अपनी असहमति व्यक्त की जिसमें दहेज हत्या के मामले में पाया गया दोषी राजवीर उर्फ राजू के उम्र कैद की सजा को सिर्फ 10 साल में बदल दिया गया था।













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