धार्मिक आयोजनों में धूम्रपान करने पर जुर्माना लगेगा
भोपाल, 4 अक्टूबर (आईएएनएस)। मध्य प्रदेश में नवरात्र के मौके पर लगने वाली झांकियों, पंडालों और गरबा महोत्सव के आयोजन स्थलों पर तम्बाकू उत्पाद के विज्ञापन नहीं किए जा सकेंगे और साथ ही धूम्रपान करने वालों पर 200 रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा।
स्वास्थ्य विभाग ने तम्बाकू उत्पादों से होने वाले नुकसान को ध्यान में रखकर इन विज्ञापनों को प्रतिबंधित किया है।
राज्य के स्वास्थ्य आयुक्त जे.एन. कंसोटिया ने तमाम जिलों के जिलाधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि नवरात्र के मौके पर आयोजित कार्यक्रमों के आयोजन स्थलों पर तम्बाकू उत्पादों, पान मसाला और इनसे मिलते जुलते नामों के विज्ञापनों पर सख्ती से रोक लगाई जाए। आयोजकों को यह भी निर्देश दिया जाए कि आयोजन स्थलों पर धूम्रपान निषेध का सख्ती से पालन किया जाय।
आयुक्त द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के मुताबिक आयोजन स्थलों पर धूम्रपान करने वालों से 200 रूपये तक का जुर्माना वसूला जाएगा। इतना ही नहीं ऐसे व्यक्तियों पर कार्रवाई न करने पर आयेाजकों से भी जुर्माना वसूला जाएगा।
निर्देशों के मुताबिक सक्षम अधिकारियों द्वारा आयोजन स्थलों का निरीक्षण किया जाएगा और तम्बाकू नियंत्रण अधिनियम 2003 का उल्लंघन पाए जाने पर आयोजकों के खिलाफ न्यायालय में मामले दर्ज कराए जाएंगे।
राष्ट्रीय परिवार सर्वेक्षण के मुताबिक राज्य में 67 प्रतिशत पुरूष और 16 प्रतिशत महिलाएं तम्बाकू उत्पादों का सेवन करती हैं। वर्ष 2004 में किए गए ग्लोबल टोबैको सर्वे के अनुसार 13 से 16 वर्ष की आयु के बीच ज्यादातर लोग तम्बाकू उत्पादों का सेवन शुरू करते हैं।
इंडो-एशियन न्यूज सर्विस।












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