गवली की जमानत याचिका खारिज
गवली ने महाराष्ट्र संगठित अपराध नियंत्रण कानून(मकोका) के तहत अपने खिलाफ दर्ज मामले में जमानत की अर्जी दाखिल की थी।
न्यायमूर्ति दलवीर भंडारी और न्यायमूर्ति दीपक वर्मा की खण्डपीठ ने गवली की याचिका खारिज करते हुए निचली अदालत से मुकदमे की सुनवाई जल्द निपटाने को कहा है।
न्यायालय ने कहा कि मामले की सुनवाई छह महीने में पूरी न हो पाने की सूरत में गवली जमानत याचिका दाखिल करने के लिए स्वतंत्र होगा।
इंडो-एशियन न्यूज सर्विस।
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