गृह राज्य में मुख्य
नई दिल्ली, 14 सितम्बर (आईएएनएस)। अपने दो दशक पुराने नियम से हटते हुए सर्वोच्च न्यायालय ने न्यायाधीश निस्सार अहमद काकरू की नियुक्ति उनके गृह राज्य जम्मू-कश्मीर उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश पद पर करने की सिफारिश की है।
सर्वोच्च न्यायालय की इस पहल पर हालांकि सरकार को अंतिम निर्णय लेना है। सरकार भी अशांत कश्मीर में विश्वास बहाली के लिए ऐसे कदमों को उठाना चाहती है।
न्यायाधीश काकरू की नियुक्ति के बारे में निर्णय गुरुवार को सर्वोच्च न्यायालय के प्रधान न्यायाधीश एस.एच. कपाड़िया के नेतृत्व वाले पांच वरिष्ठतम न्यायाधीशों के कालेजियम ने लिया। वर्तमान में न्यायाधीश काकरू आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश हैं। वहीं, विधि सेवा से जुड़े लोगों का कहना है कि न्यायालय का यह कदम कई मायनों में महत्वपूर्ण है।
उनका कहना है कि कालेजियम का यह निर्णय कश्मीर में बिगड़े हालात को नियंत्रण में लाने के प्रयासों में से एक है। इन प्रयासों में प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह द्वारा घाटी में तैनात सेना की विशेष शक्तियों में कटौती को लेकर बुधवार को बुलाई गई सर्वदलीय बैठक भी शामिल है।
वरिष्ठतम न्यायाधीशों की पीठ की बैठक गुरुवार को हुई थी। बैठक में उस परंपरा को बदला गया जिसमें व्यक्ति को अपने गृह राज्य के उच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश होने की अनुमति नहीं थी।
न्यायाधीश काकरू को जम्मू-कश्मीर का मुख्य न्यायाधीश और जम्मू-कश्मीर उच्च न्यायालय के वर्तमान मुख्य न्यायाधीश आफताब हुसैन सैकिया का तबादला गुवाहाटी उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश पद पर किया।
गौरतलब है कि न्यायाधीश काकरू की नियुक्ति इस वर्ष के फरवरी महीने में आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायधीश पर की गई थी।
इंडो-एशियन न्यूज सर्विस।












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