आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को 180 दिन का प्रसूति अवकाश
इस बाबत जारी एक परिपत्र के अनुसार आंगनबाड़ी कार्यकताओं एवं सहायिकाओं के प्रसूति अवकाश की अवधि 135 दिवस से बढ़ाकर 180 दिवस कर दी है। समेकित बाल विकास सेवाएं विभाग के निदेशक ने बताया कि वर्तमान में लगभग एक लाख आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और सहायिका मानदेय सेवाकर्मी के रूप में कार्यरत है, इन पर राजस्थान सेवा नियम लागू नहीं होते हैं। इसी कारण से वे इस लाभ से वंचित थी।
परिपत्र के जारी होने के पश्चात् कार्यकर्ताओं तथा सहायिकाओं को 6 माह का प्रसूति अवकाश लेने की सुविधा होगी तथा इस अवधि में इन्हे पूर्ण मानदेय का भुगतान किया जाएगा। प्रसूति अवकाश 8वें माह से लिया जा सकेगा।
यह सुविधा उन्हीं कार्यकर्ताओं को देय होगी जिनके दो से कम जीवित संतान है। यह अवकाश दो बार से अधिक देय नहीं होगा तथा गर्भावस्था के दौरान गर्भपात एवं प्रसव संबंधी दुर्घटना होने पर अधिकतम 45 दिवस का अवकाश देय होगा।
इंडो-एशियन न्यूज सर्विस।












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