आरोपों को खत्म करने संबंधी मदनी की याचिका खारिज
न्यायाधीश सुभाष आदी ने मदनी की याचिका को खारिज करते हुए कहा, "यह उनके खिलाफ यह प्रथम दृष्टया मुकदमा है।"
उल्लेखनीय है कि जुलाई 2008 में बेंगलुरू में हुए सिलसिलेवार बम धमाकों के 32 आरोपियों में से मदनी 31वें आरोपी हैं। इस हादसे में एक महिला की मौत हो गई थी और 15 लोग घायल हो गए थे।
आदी ने कहा, "अभी तक जांच अधिकारी ने जो सबूत एकत्र किए हैं उनसे मदनी के खिलाफ प्रथम दृष्टया मुकदमा बनता है। चूंकि इस मामले की जांच अभी चल रही है, इसलिए अदालत इस मामले में अभी कोई हस्तक्षेप नहीं करेगी।"
उल्लेखनीय है कि मदनी को कर्नाटक पुलिस ने 17 अगस्त को केरल के कोल्लम जिले स्थित उनके शिविर से गिरफ्तार किया था। इस समय वह बेंगलुरू के पारापन्ना अग्रहारा जेल में बंद हैं।
मदनी की जमानत याचिका पांचवें सत्र त्वरित अदालत के समक्ष लंबित है। इस मामले में 13 सितम्बर को फैसला सुनाए जाने की उम्मीद है। मदनी की न्यायिक हिरासत 14 सितम्बर को समाप्त हो रही है।
इंडो-एशियन न्यूज सर्विस।












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