आरटीआई के तहत जानकारी देने में प्रधानमंत्री कार्यालय विफल
यह मामला सूचना के अधिकार से संबंधित है। सुभाष चंद्र अग्रवाल ने अधिनियम के तहत इस वर्ष फरवरी में आवेदन देकर वर्ष 2004 की पद्म पुरस्कार सूची की संचिका तथा पत्राचार एवं संस्तुतियों पर की गई कार्रवाई के बारे में जानकारी मांगी थी।
केंद्रीय सूचना आयोग ने निर्देश दिया है कि तत्कालीन राष्ट्रपति कलाम के सचिवालय द्वारा प्रधानमंत्री कार्यालय को 22 जनवरी, 2004 को भेजे गए कथित पत्र के बारे आवेदक को जानकारी दी जानी चाहिए।
पत्र के मुताबिक प्रधानमंत्री कार्यालय द्वारा तैयार की गई पुरस्कार योग्य व्यक्तियों की सूची पर कलाम ने आपत्ति जताई थी।
केंद्रीय सूचना आयोग ने अप्रैल में दिए अपने फैसले में प्रधानमंत्री कार्यालय को 10 कार्यदिवसों के भीतर जानकारी मुहैया कराने का निर्देश दिया था।
लेकिन प्रधानमंत्री कार्यालय ने आपत्ति की तथा दो बार इसके लिए अतिरिक्त समय की मांग की। जुलाई में भेजे गए पत्र में प्रधानमंत्री कार्यालय के केंद्रीय जनसूचना अधिकारी ने कहा था कि यह 'संवैधानिक मुद्दा' है, जिस पर विचार किया जा रहा है तथा 'विभिन्न वैधानिक विकल्प' ढूंढ़े जा रहे हैं। इसके लिए चार सप्ताह का अतिरिक्त समय मांगा गया।
तीन सितम्बर को भेजे गए ताजा ई-मेल में प्रधानमंत्री कार्यालय ने कहा है कि अंतिम तिथि महीने के अंत तक बढ़ाई जाए।
इंडो-एशियन न्यूज सर्विस।












Click it and Unblock the Notifications