चिदम्बरम के खिलाफ मानहानि मामले में जांच का आदेश
याचिकाकर्ता स्वामी निजानंद तीर्थ द्वारा सबूत पेश किए जाने के बाद महानगर दंडाधिकारी एम.जी. दवे ने आपराधिक प्रक्रिया संहिता की धारा 202 के तहत जांच का आदेश दिया। जांच 90 दिनों के भीतर पूरी की जानी है।
याचिकाकर्ता ने अदालत में अखबारों की कतरनें, समाचार चैनलों की वीडियो फुटेज एवं अन्य संबंधित सामग्री पेश की।
गुजरात के पाटन में रहने वाले निजानंद तीर्थ ने चिदंबरम पर मानहानि का आरोप लगाते हुए 'भगवा आतंकवाद' संबंधी उनकी टिप्पणी पर फौजदारी मुकदमा चलाने की मांग की है।
उत्तरी गुजरात के राधनपुर से ताल्लुक रखने वाले याचिकाकर्ता ने कहा कि भगवा रंग आम तौर पर उन संतों से जुड़ा हुआ है जो विश्वास के सिद्धांत के रूप में अहिंसा को महत्व देते हैं।
उल्लेखनीय है कि चिदम्बरम ने दिल्ली में 25 अगस्त को आयोजित राज्यों के पुलिस प्रमुखों के सम्मेलन में कहा था कि भगवा आतंकवाद के कारण पिछले दिनों कई बम विस्फोट हुए थे, जिन पर से अब पर्दा उठ रहा है।
इंडो-एशियन न्यूज सर्विस।












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