राठौड़ की याचिका खारिज
उच्च न्यायालय ने अपनी तीखी टिप्पणी में कहा कि राठौड़ का आचरण शर्मनाक था और वह किसी भी राहत के पात्र नहीं हैं।
राठौड़ पिछले 100 दिनों से चंडीगढ़ के उच्च सुरक्षा वाले बुड़ैल जेल में कैद हैं।
चंडीगढ़ के जिला एवं सत्र न्यायालय ने 25 मई को राठौड़ के खिलाफ 18 महीने के सश्रम कारावास की सजा सुनाई थी और उन्होंने इस फैसले को चुनौती देते हुए एक पुनरीक्षण याचिका दायर की थी।
इंडो-एशियन न्यूज सर्विस।












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