पूर्वोत्तर के स्कूलों से सुरक्षा बलों को हटाने का निर्देश
न्यायमूर्ति बी.सुदर्शन रेड्डी और न्यायमूर्ति एस.एस.निज्जर की खण्डपीठ ने केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्रालय से मुख्यत: इस पहाड़ी इलाके में स्कूलों के संसाधनों में आ रही बाधाओं का आकलन करने को भी कहा है।
यह आदेश एक जनहित याचिका पर आया है। याचिका में न्यायालय का ध्यान पूर्वोत्तर के राज्यों के उन छात्रों की ओर आकर्षित किया गया है जिन्हें अच्छी शिक्षा के नाम पर तमिलनाडु, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश जैसे दक्षिणी राज्यों में शोषण के लिए भेज दिया गया है।
राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने आरोप लगाया कि सुरक्षा बलों द्वारा स्कूलों को हथिया लेने के कारण पूर्वोत्तर के राज्यों से छात्र दक्षिणी राज्यों को जा रहे हैं।
अतिरिक्त सॉलिसीटर जनरल इंदिरा जयसिंह ने कहा कि अधिकांश स्कूल अर्धसैनिक बलों के कब्जे में हैं और उनकी स्थिति खराब है। उन्होंने न्यायालय से स्कूलों को खाली कराने का निर्देश देने का आग्रह किया।
इंडो-एशियन न्यूज सर्विस।












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