स्टार्डिया जमीन मामले में उत्तराखण्ड सरकार को नोटिस (लीड-1)
भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ने वाले प्रदेश के जाने माने व्यक्तित्व गढ़वाल निवासी स्वामी दर्शन भारती द्वारा दायर जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायधीश बरीन घोष ने सरकार को ऋषिकेश स्थित स्टार्डिया जमीन मामले पर यह नोटिस जारी किया है।
सूात्रों ने बताया कि मुख्य न्यायाधीश ने मामले की सुनवाई करते हुए याचिकाकर्ता और सरकारी पक्ष से मीडिया में कोई बयान नहीं देने का निर्देश दिया है। न्यायालय ने मामले को स्टैम्प कर दिया है।
गौरतलब है कि स्टार्डिया भूमि विवाद वर्ष के शुरुआत में सामने आया था जब राज्य सरकार ने ऋषिकेश स्थित 51 एकड़ औद्योगिक भूमि का भू-प्रयोग परिवर्तित कर स्टार्डिया डेवलपर को व्यवसायिक भवन और रिहायशी मकान बनाने की अनुमति दे दी थी। उस समय विपक्ष ने मामले को घोटाला करार देते हुए सीबीआई जांच की मांग की थी।
इंडो-एशियन न्यूज सर्विस।












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