राजू की जमानत के खिलाफ सीबीआई की याचिका पर सुनवाई सोमवार को
राजू को 17 महीनों की न्यायिक हिरासत के बाद 18 अगस्त को उच्च न्यायालय से जमानत मिल गई थी। हिरासत के दौरान राजू का ज्यादातर समय हेपेटाइटिस बी के इलाज के लिए निजाम आयुर्विज्ञान संस्थान में बीता था।
राजू की जमानत रद्द कराने के लिए सीबीआई की याचिका पर सुनवाई सर्वोच्च न्यायालय में न्यायमूर्ति दलवीर भंडारी और न्यायमूर्ति दीपक वर्मा की पीठ में होगी।
जांच एजेंसी ने आशंका जताई है कि राजू जमानत की अवधि का इस्तेमाल गवाहों को प्रभावित करके मामले में देरी करने में कर सकते हैं।
जनवरी 2009 में सत्यम कंपनी के निदेशक मंडल को भेजे गए पत्र में राजू ने कंपनी में घोटाले का खुलासा किया था। सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र की दिग्गज कंपनी में हुए इस घोटाले से समूचा भारतीय उद्योग जगत हतप्रभ हो गया था।
सीबीआई ने अन्य पांच आरोपियों की जमानत भी रद्द करवाने के लिए सर्वोच्च न्यायालय में अपील की है। ये आरोपी रामालिंगा राजू के भाई बी. रामा राजू, सत्यम के पूर्व मुख्य वित्तीय अधिकारी वदलामणि श्रीनिवास और सत्यम के अन्य तीन कर्मचारी जी. रामकृष्ण, सीएच श्रीसेलम और वेंकटपति राजू हैं।
इंडो-एशियन न्यूज सर्विस।