अमित शाह वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिये अदालत में पेश होंगे
अहमदाबाद। सोहराबुद्दीन शेख फर्जी मुठभेड़ मामले में आरोपी गुजरात के पूर्व गृह मंत्री अमित शाह वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिये अदालत में पेश होंगे। सीबीआई अदालत ने शुक्रवार को शाह की याचिका मंजूर करते हुए उन्हें वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिये अपनी बात रखने की अनुमति दे दी है।अदालत ने शाह की न्यायिक हिरासत अवधि तीन सितंबर तक बढ़ा दी है, क्योंकि वीडियो कांफ्रेंसिंग उसी दिन होनी है। शाह ने अदालत से वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिये हाजिरी देने की अनुमति सुरक्षा कारणों से मांगी थी।
अदालत ने हालांकि पहले उनकी याचिका 'न्याय हित' में खारिज कर दी थी। बाद में न्यायिक हिरासत अवधि बढ़ा दी। बाद में आदलत को बताया गया कि अदालत परिसर में वीडियो कांफ्रेंसिंग की सुविधा है। इस पर अदालत ने उन्हें इसके जरिये पेश होने की अनुमति दे दी। शाह को 21 अगस्त तक के लिए न्यायिक हिरासत में भेजा गया था और उस तिथि को अदालत में हाजिर होने को कहा गया था। लेकिन शाह ने याचिका में 'सुरक्षा कारणों' का जिक्र किया, जिसे स्वीकार कर लिया गया।
न्यायाधीश ए.वाई. दवे ने याचिका स्वीकार कर ली और शाह को वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिये तीन सितंबर को पेश होने की अनुमति दी। उल्लेखनीय है कि सीबीआई ने शाह को सोहराबुद्दीन शेख फर्जी मुठभेड़ मामले में 25 जुलाई को गिरफ्तार किया था।













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