संसद में विदेशी योगदान विधेयक पेश
विदेशी कोषों से दान, उपहार और अनुदान लेने को नियमित करने के लिए विदेशी योगदान (नियमन) विधेयक 1976 के स्थान पर विदेशी योगदान (नियमन) विधेयक 2006 को लागू किया जाएगा।
उच्च सदन में इस विधेयक को पेश करते हुए केंद्रीय गृह राज्य मंत्री एम. रामचंद्रन ने कहा कि पिछले कुछ वर्षो में पैदा हुई चिंताओं के चलते नया कानून जरूरी है।
वर्ष 1976 में बने कानून में ऐसे संगठनों और व्यक्तियों की सूची निर्धारित की गई है, जिनपर विदेशी स्रोतों से मदद लेने पर प्रतिबंध लगाया गया है।
नए विधेयक के मुताबिक, "देश में सांस्कृतिक, आर्थिक, शिक्षा, धार्मिक या सामाजिक कार्यो में लगा ऐसा कोई व्यक्ति विदेशी सहायता प्राप्त नहीं कर सकता जिसने केंद्र सरकार से इसके लिए प्रमाण पत्र नहीं लिया है।"
विधेयक में कहा गया है कि सरकार विभिन्न शर्तो के आधार पर प्रमाण पत्र देने से इंकार कर सकती है, प्रमाण पत्र को निलंबित और रद्द कर सकती है।
इंडो-एशियन न्यूज सर्विस।












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