मध्य प्रदेश में जूनियर डॉक्टर्स पर लगा एस्मा, हड़ताल अवैध घोषित
भोपाल। मध्य प्रदेश सरकार ने जूनियर डॉक्टर एसोसिएशन (जूडा) की हड़ताल को अवैध करार देते हुए आवश्यक सेवा अनुरक्षण अधिनियम (एस्मा)लागू कर दिया है। वहीं दूसरी ओर जूडा काम पर लौटने को तैयार नहीं है।
भोपाल में शनिवार को पुलिस वैन से कुचलकर मारे गए दो चिकित्सा छात्रों के परिजनों को 25-25 लाख रुपये का मुआवजा देने सहित अन्य मांगों को लेकर प्रदेश के पांच चिकित्सा महाविद्यालयों के जूनियर डॉक्टर व चिकित्सा छात्र बेमियादी हड़ताल पर हैं। इसके चलते मेडिकल महाविद्यालयों से संबद्घ हॉस्पिटल्स में स्वास्थ्य सेवाएं पूरी तरह चरमरा गई हैं।
चिकित्सा शिक्षा विभाग ने जूडा से स्वास्थ्य सेवाओं की दुहाई देकर काम पर लौटने की अपील की। यह अपील बेअसर रहने और हड़ताल से उत्पन्न हुई स्थितियों की समीक्षा के बाद मंगलवार देर रात चिकित्सा महाविद्यालयों में एस्मा लागू कर दिया गया है। दूसरी ओर जूडा अपनी मांगों पर अड़ा हुआ है और उसने काम पर लौटने से इंकार किया है।












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