पाकिस्तान की अदालत में मुशर्रफ भगोड़ा घोषित
अदालत का कहना था मुशर्रफ को बार-बार नोटिस दिए जाने के वावजूद वो कोर्ट के सामने प्रस्तुत नहीं हुए इसलिए अदालत ने यह फैसला लिया। माना जा रहा है कि अदालत के इस फैसले से पाकिस्तान की राजनीति में वापस लौटने की मुशर्रफ की योजना को करारा झटका लगा है।
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सिंध
उच्च
न्यायालय
के
मुख्य
न्यायाधीश
सरमद
जलाल
उस्मानी
की
अध्यक्षता
वाली
एक
बैंच
ने
मौलवी
इकबाल
हैदर
की
एक
याचिका
पर
सुनवाई
करते
हुए
मुशर्रफ
को
भगोड़ा
घोषित
किया।
अवामी
हिमायत
तहरीक
के
मौलवी
इकबाल
हैदर
ने
अपनी
याचिका
में
मुशर्रफ
पर
संविधान
के
साथ
छेड़छाड़
करने
और
देशद्रोह
जैसे
गंभीर
मामलों
में
कार्रवाई
की
मांग
की
थी।
हैदर
ने
मुशर्रफ
के
सहयोगी
एवं
वकील
शरीफुद्दीन
पीरजादा
एवं
अटार्नी
जनरल
मलिक
अब्दुल
कयूम
सहित
उनके
सहयोगियों
के
खिलाफ
कार्रवाई
की
मांग
की।
अदालत
ने
पूर्व
राष्ट्रपति
के
खिलाफ
पाकिस्तान
और
ब्रिटेन
के
राष्ट्रीय
अखबारों
में
कोर्ट
के
समक्ष
पेश
होने
के
विज्ञापन
जारी
करने
का
आदेश
दिया।