अब 24 घंटे लहरायेगा तिरंगा : छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय
न्यायमूर्ति धीरेंद्र मिश्रा की एकलपीठ ने रायगढ़ के तमनार स्थित नवीन जिंदल स्टील एंड पॉवर लिमिटेड के सुरक्षा अधिकारी बी. धर्माराव की एक याचिका पर सोमवार को फैसला सुनाते हुए 24 घंटे राष्ट्रीय ध्वज फहराने के आम आदमी के अधिकार को उचित माना है।
न्यायालय ने अपने फैसले में कहा कि किसी व्यक्ति को इस आधार पर दंडित नहीं किया जा सकता है कि उसने शाम या रात को राष्ट्रीय ध्वज नहीं उतारा और यह सिद्ध नहीं हो जाए कि किसी व्यक्ति ने राष्ट्रीय ध्वज का अनादर किया है।
याचिकाकर्ता के अधिवक्ता सतीशचंद्र दत्त और सतीश वर्मा ने इस संबंध में निचली अदालत की कार्यवाही को चुनौती देते हुए कहा कि याचिकाकर्ता 24 घंटे अपने संस्थान में राष्ट्रीय ध्वज को पूरे सम्मान के साथ फहराता है तो वह देश के किसी कानून का उल्लंघन नहीं है और न ही कोई अपराध है।
जानिए फिल्मी सितारों को
न्यायमूर्ति मिश्रा ने फैसले में जिंदल कंपनी के प्रबंधन और उसके अधिकारियों के खिलाफ पुलिस में दर्ज प्राथमिक सूचना रिपोर्ट और मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी के चार मार्च 2008 के आदेश को खारिज कर दिया।













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