कलमाडी और एचआई के खिलाफ दायर याचिका खारिज
यह जनहित याचिका वकील अजय अग्रवाल ने दाखिल की थी। याचिकाकर्ता ने इस मामले की केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) से पड़ताल कराने की मांग की थी।
मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति दीपक मिश्रा की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने इस याचिका को उस समय खारिज कर दिया जब केंद्र सरकार की ओर से कहा गया कि एचआई की मान्यता पहली ही रद्द की जा चुकी है।
खेल मंत्रालय ने गत छह अगस्त को एचआई की मान्यता रद्द कर दी थी। मंत्रालय का कहना था कि एचआई ने सरकार के दिशानिर्देशों का उल्लंघन करते हुए चुनाव कराया है।
इंडो-एशियन न्यूज सर्विस।
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