CBI की हिरासत में अमित शाह
अहमदाबाद। गुजरात हाई कोर्ट ने सीबीआई को राज्य के पूर्व गृह राज्य मंत्री अमित शाह को अपनी दो दिन हिरासत में रखने की इजाजत दे दी। सीबीआई की विशेष अदालत द्वारा रिमांड देने से इंकार किए जाने के बाद सीबीआई के वकील के. टी. एस. तुलसी की याचिका स्वीकार करते हुए न्यायमूर्ति अकील कुरैशी ने शुक्रवार को सीबीआई को रिमांड की अनुमति दे दी।
शाह से गुजरात में साल 2005 में हुई सोहराबुद्दीन शेख फर्जी मुठभेड़ मामले में आगे पूछताछ की जाएगी। अदालत ने सीबीआई को इजाजत दी कि वह शाह को हिरासत में लेकर शनिवार और रविवार को उससे इस मामले में आगे की पूछताछ कर सकती है। अदालत ने शाह के वकील राम जेठमलानी की वह अपील खारिज कर दी जिसमें उन्होंने कहा था कि शाह से पूछताछ की वीडियो रिकार्डिंग कराई जानी चाहिए।
गुजरात आतंकवाद-निरोधी दस्ता (एटीएस) पर आरोप है कि उसने सोहराबुद्दीन को लश्कर-ए-तैयबा का आतंकवादी बताकर अहमदाबाद के पास 26 नवंबर 2005 को एक फर्जी मुठभेड़ में मार दिया था। घटना के बाद से ही सोहराबुद्दीन की पत्नी कौसर बी भी गायब है। शाह पर इस घटना को अंजाम देने का आरोप है।













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