खमेर रूज के युद्ध अपराधी को 35 वर्ष कैद की सजा (लीड-1)
नोम पेन्ह, 26 जुलाई (आईएएनएस)। कंबोडिया में कैदियों को यातनाएं देने के लिए कुख्यात खमेर रूज की जेल एस-21 के पूर्व अध्यक्ष कॉमरेड डच को संयुक्त राष्ट्र समर्थित युद्ध अपराध न्यायाधिकरण ने सोमवार को 35 वर्ष की कैद की सजा सुनाई।
समाचार एजेंसी डीपीए के अनुसार न्यायालय ने डच की सजा में से 16 वर्ष कम करने का निर्देश दिया। इससे अब उसे 19 वर्ष कैद में बिताने होंगे।
डच का असली नाम किंग गुएक एव है और अपील करने के लिए उसके पास 90 दिनों का समय है।
वर्ष 1999 में कंबोडिया की सेना द्वारा पकड़े जाने के बाद संयुक्त राष्ट्र समर्थित न्यायाधिकरण को वर्ष 2007 में सौंपे जाने तक कथित कैद में रखे जाने के कारण उसकी सजा में पांच वर्ष और घटेंगे।
न्यायाधीश निल नोम ने कहा कि अदालत के सामने उन सभी चौंकाने वाले जघन्य अपराधों से जुड़ा ब्योरा रखा गया जो लंबी अवधि के दौरान कम से कम 12,273 पीड़ितों के साथ किया गया।
डच (77 वर्ष) के खिलाफ मुकदमे के फैसले से उसकी कैद से जीवित बचे कुछ लोगों को गहरा झटका लगा है। खमेर रूज शासन काल के दौरान अपने परिवार के सदस्यों को खोने वाले लोगों ने इस फैसले पर असंतोष जताया।
अभियोजन पक्ष ने कहा कि वह अपील करने से पहले फैसले की समीक्षा करेगा।
इंडो-एशियन न्यूज सर्विस।












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